REGISTRATION AND GRANT OF LICENCE

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The occupier of every factory shall submit to the Chief Inspector an application together with Form No. 4, prescribed under Section 7, in triplicate for registration of the factory and grant of a licence, at least fifteen days before he begins to occupy, or use, the premises as a factory.

The factory shall be registered and a licence for a factory shall be granted by the Chief Inspector in Form 3 on payment of the fees specified in the Schedule below:

SCHEDULE OF FEES PAYABLE


Quantity of H.P. installed (Maximum H.P.)
Maximum number of persons to be employed on any day during the calendar year
  Up to 50 From 51 to 150 From 151 to 250 From 250 to 500 From 500 to 1000 From 1001 to 2500 Above 2500
  Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
1 2 3 4 5 6 7 8
Nil 500
1500 2000 3500 7000 20000 25000
Up to 50 1200
3500 5500 7500 12000 30000 35000
Above 50 but not above 100 2500
5500 7500 11500 20000 40000 45000
Above 100 but not above 500 5000
11000 14500 19500 29000 50000 55000
Above 500 but not above 1000 10000
15000 19000 25000 36000 60000 65000
Above 1000 but not above 2000 12000 20000 23000 30000 38000 65000 70000
Above 2000 But not Above 5000
14000 25000 30000 35000 48000 70000 75000
Above 5000 16000 27000 32000 37000 50000 75000 80000

Every licence granted or renewed under these rules shall remain in force until December 31, of the year for which the licence is granted or renewed.

AchievementsStop

  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
  • पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
  • प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
  • प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
  • प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
  • प्रदेश में सभी जनपदों एवं  परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
  • प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है। 
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
  • चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।

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Registration of Labors Registration/Renewal under different Labour Laws Establishment/Registration under BOCW Act
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