PROCEDURE ON DEATH OR DISABILITY OF LICENSEE

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If a licensee dies to becomes insolvent or otherwise disabled, the person carrying on the business of such licensee shall not be liable to any penalty, under the Act or these rules for exercising the powers granted to the licensee by the licence during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the transfer of the licence under Rule 10 in his own name for the unexpired portion of the original licence.

LOSS OF LICENCE:

Where a licence granted under these rules is lost or accidentally destroyed, a duplicate licence may be granted on payment of a fee of rupees five.

PAYMENT OF FEES:

Every application under these rules shall be accompanied by a treasury receipt showing that the appropriate fee has been paid into the local treasury under the head of account ‘0230-श्रम और सेवायोजन 104-फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत वसूल फीस।’

AchievementsStop

  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
  • पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
  • प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
  • प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
  • प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
  • प्रदेश में सभी जनपदों एवं  परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
  • प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है। 
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
  • चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।

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Registration of Labors Registration/Renewal under different Labour Laws Establishment/Registration under BOCW Act
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